ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट: टैरिफ रद्द होने पर खुद नियुक्त जजों पर भड़के पूर्व राष्ट्रपति
वॉशिंगटन: अमेरिका में एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ (शुल्क) को रद्द कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत इतने बड़े स्तर पर वैश्विक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत के अनुसार, संविधान के तहत टैरिफ लगाने की शक्ति केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है।
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क्या था टैरिफ विवाद?
ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि विदेशी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनका कहना था कि यह कदम घरेलू उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करेगा।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि IEEPA कानून का इस्तेमाल इस प्रकार व्यापक व्यापारिक शुल्क लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता।
फैसले के बाद ट्रंप का हमला
फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति ट्रंप ने अपने कार्यकाल में की थी, वे भी इस फैसले के समर्थन में शामिल थे।
ट्रंप ने इस फैसले को "निराशाजनक" और "देश के हितों के खिलाफ" बताया।
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क्यों अहम है यह फैसला?
- यह मामला कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की शक्तियों से जुड़ा है।
- भविष्य में राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियों की सीमा तय हो सकती है।
- अमेरिकी राजनीति में यह मुद्दा बड़ा चुनावी प्रभाव डाल सकता है।
आगे क्या होगा?
ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे टैरिफ लागू करने के लिए अन्य कानूनी विकल्प तलाशेंगे। अब नजर इस बात पर है कि क्या कांग्रेस इस विषय पर नया कानून लाएगी।
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