स्वर्णिमा योजना 2026: पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ₹2 लाख का ऋण @ 5% ब्याज
विवरण
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए ₹2,00,000/- @ 5% प्रति वर्ष तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) द्वारा शुरूकी गई है और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
फायदे
- स्वरोजगार के लिए ₹2,00,000/- @ 5% प्रतिवर्ष की सब्सिडी राशि। (शेष राशि लाभार्थी के स्वयं के स्वामित्व में होनी चाहिए।)
- लाभार्थी महिला को ₹2,00,000/- की लागत तक की परियोजनाओं पर अपनी कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता
- आवेदक महिला होनीचाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच की होनीचाहिए।
- आवेदक 'उद्यमी' होना चाहिए।
- आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय₹3 लाख प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
चरण 2: आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यकताओं और व्यवसाय की पसंद और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।
चरण 3: अपना आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ उसी एस.सी.ए. कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद, एस.सी.ए. द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड)
- राशन कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
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