UP SIR Draft Voter List 2026: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, उन्हें अब क्या करना होगा? (Complete Guide)
उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision (SIR) 2026 के तहत Draft Voter List 6 जनवरी 2026 को जारी हुई है। अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है—दावा/आपत्ति (Claims & Objections) की विंडो 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खुली है। इस दौरान सही फॉर्म भरकर आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है या डिटेल्स ठीक हो सकती हैं।
सबसे पहले: “नाम नहीं दिख रहा” तो ये 3 चीज़ें तुरंत चेक करें
सर्च सही तरीके से करें
- EPIC नंबर (Voter ID) + नाम + पिता/पति का नाम + DOB/उम्र से अलग-अलग तरीके से खोजें। कई बार स्पेलिंग/उम्र/एड्रेस की वजह से रिज़ल्ट नहीं आता।
- अपनी Assembly Constituency/Part (Polling Booth) सही चुनें ।
- SIR में कई जगह नए बूथ/री-मैपिंग हुई है, इसलिए आपका नाम दूसरे Part में शिफ्ट हो सकता है ।
- ड्राफ्ट रोल की तारीखें याद रखें ।
- Draft लिस्ट “फाइनल” नहीं होती—इसका मकसद ही यह है कि लोग गलती/कटे नाम को समय रहते ठीक करा लें।
जिनका नाम Draft Voter List में नहीं है: अब आपको क्या करना होगा?
1) नाम “गायब/हटा हुआ” है → Form 6 (Inclusion / New Registration / Re-Inclusion)
अगर आपका नाम ड्राफ्ट से हट गया है या बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो आम तौर पर Form 6 (फॉर्म नम्बर 6 के लिए क्लिक करें।) भरकर (re)inclusion के लिए आवेदन किया जाता है।
फॉर्म कहां भरें?
Online: Voters’ Service Portal, पोर्टल लिंक (https://voters.eci.gov.in/download-eroll) या ECINET app
Offline: अपने इलाके के BLO (Booth Level Officer) / ERO ऑफिस के जरिए
डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट :
- केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
- सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
- जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
- पासपोर्ट।
- मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र।
- जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
- फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
- आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।
(डॉक्यूमेंट की जरूरत आपकी स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है—फॉर्म पोर्टल पर स्पष्ट होता है।)
2) नाम है लेकिन डिटेल्स गलत हैं → Form 8 (Correction)
अगर नाम दिख रहा है लेकिन नाम/उम्र/एड्रेस/फोटो आदि में गलती है, तो Form 8 भरें। ( फॉर्म नम्बर 8 के लिए क्लिक करें।
SIR Draft Voter List जारी | Ab Check Karein Apna Naam – Special Intensive Revision में बड़ा अपडेट
3) आपका नाम गलत तरीके से डिलीट/ऑब्जेक्शन में है → Claim/Objection जमा करें (Deadline के अंदर)
SIR में बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट से बाहर हुए हैं और आयोग ने कहा है कि जिनका नाम छूटा है, वे दावा/आपत्ति देकर जुड़ सकते हैं। Last date: 6 फरवरी 2026।
Step-by-step: Online आवेदन कैसे करें (सबसे आसान तरीका)
- https://voters.eci.gov.in/ खोलें और “Search in Electoral Roll” से अपना नाम/EPIC खोजें ।
- नाम नहीं मिला → “Fill Form 6” चुनें ।
- मोबाइल नंबर/OTP से लॉगिन करके फॉर्म भरें ।
- जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (जो मांगा जाए) ।
- Acknowledgement/Reference number सेव करें—इसी से स्टेटस ट्रैक होगा ।
Offline तरीका: अगर इंटरनेट/डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत हो
- अपने BLO से मिलिए (पोलिंग बूथ एरिया के BLO) ।
- या ERO/AERO कार्यालय में फॉर्म जमा करिए ।
- BLO/ERO से रसीद/acknowledgement जरूर लें ।
जरूरी तारीखें (UP SIR 2026)
- Draft Electoral Roll Published: 6 जनवरी 2026 ।
- Claims & Objections: 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 ।
- Final Electoral Roll: 6 मार्च 2026 ।
(कुछ जिलों में सत्यापन/निस्तारण की प्रक्रिया फरवरी के अंत तक चलने की जानकारी भी रिपोर्ट हुई है।)
Common Reasons: नाम क्यों कट/मिस हो सकता है?
SIR में आम तौर पर ये कारण रिपोर्ट हुए हैं:
- मृत्यु दर्ज होना ।
- शिफ्ट/पता बदलना ।
- डुप्लीकेट एंट्री ।
- “Absent/Shifted/Duplicate (ASD)” जैसी कैटेगरी में आना ।
- हाउस-टू-हाउस में ट्रेस न होना ।
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Quick FAQ.
Q1. मेरा नाम कट गया है, क्या मैं वोट नहीं दे पाऊंगा?
अगर आप 6 फरवरी 2026 तक दावा/आपत्ति करके नाम जुड़वा लेते हैं और फाइनल लिस्ट में आ जाता है, तो आप वोट कर पाएंगे।
Q2. कौन सा फॉर्म भरना है?
नाम नहीं है/हट गया है → Form 6; डिटेल गलत है → Form 8.
Q3. कहां से स्टेटस चेक करूं?
voters.eci.gov.in पर reference/acknowledgement के जरिए।
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